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ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर उर्स आयोजित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज; सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली : गिर सोमनाथ जिले में ध्वस्तीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने ध्वस्त की जा चुकी दरगाह पर 1 से 3 फरवरी तक उर्स आयोजित करने की अनुमति देने संबंधी याचिका खारिज कर दी।

गुजरात के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि सरकारी जमीन पर बने मंदिरों समेत अनधिकृत निर्माणों को जमींदोज किया गया है। उल्लेखित भूमि पर धार्मिक कार्यक्रमों समेत किसी भी तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा रही।

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