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रांची: गांजा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा और जुर्माना

रांची। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में इम्तेयाज अंसारी को दोषी पाकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हटिया रेलवे पुलिस ने उसे 26 किलो 300 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी 24 नवंबर, 2021 को हुई थी। रेल हटिया थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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