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रांची सिविल कोर्ट ने राशि की वसूली के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को किया अटैच

रांची, 18 जनवरी । डिग्री होल्डर नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 2013 से बकाया राशि 78 लाख 68 हजार 510 रुपये की वसूली करने के मामले में रांची सिविल कोर्ट ने शनिवार को ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को अटैच करने का निर्देश दिया। इसके बाद रांची सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हटिया शाखा स्थित बैंक खाते को अटैच कर दिया गया।

इससे पहले चंद्रभानु कुमार की अदालत में आवेदन दायर किया गया था। आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया गया की बकाया राशि 18 फीसदी ब्याज के हिसाब से 2 करोड़ 20 लाख 84 हजार रुपये हो गए हैं। इस राशि की वसूली करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त किया जाए।

क्या है मामला

नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ग्रामीण कार्य विभाग के जरिए रांची जिला अंतर्गत छोटे-छोटे पुल और पुलिया का निर्माण करने का आदेश मिला था। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ने वर्ष 2011-12 में कार्य को संपादित कर दिया लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग ने आवंटित राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने आर्बिट्रेटर के समक्ष मामले को रखा। आर्बिट्रेटर ने मामले में वर्ष 2014 में 78 लाख 68 हजार 510 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बावजूद जब राशि का भुगतान नहीं किया गया तब सिविल कोर्ट रांची में वर्ष 2023 में एग्जीक्यूशन मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के बैंक खाते को जब्त करने का आदेश दिया गया।

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