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रांची: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, भेजी गईं जेल

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रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सरेंडर किया। सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि बुधवार पूरी हो गयी। इसके बाद पूजा सिंघल ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी है।

सरेंडर करने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि अदालत से उनके जरिए जरूरी दवाओं को मुहैया कराने के लिए भी आग्रह किया गया है जिसे अदालत ने स्वीकार किया है।

सोमवार को पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप तय किए गए थे। इस दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित थीं। अदालत ने पूजा सिंघल के खिलाफ लगे सभी आरोपों को पढ़कर सुनाया। पूजा सिंघल ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया था।

ईडी कोर्ट ने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट) की धारा तीन और चार के तहत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इससे पूर्व दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।

तीन अप्रैल को ईडी के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। पूजा सिंघल को फरवरी महीने में उनकी बेटी के मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

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