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रांची हिंसा : रिंकू खान उर्फ मोहम्मद आरिफ सहित दो को मिली जमानत

रांची, 1 अगस्त । नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में 10 जून को जुम्मे के नमाज के बाद राजधानी रांची के मेन रोड में उपद्रव, आगजनी और गोलीकांड में आरोपित रिंकू खान उर्फ मोहम्मद आरिफ और बेलाल अंसारी को जमानत मिल गयी है। दोनों को रांची सिविल कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया है।

सोमवार को जमानत प्रार्थना पर एजेसीआई की कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अधिवक्ता प्रीत्याशु सिंह ने बताया कि दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। डोरंडा थाने में दर्ज इस मामले में 10 लोगों को नामजद और 27 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था। रांची सिविल कोर्ट में आरिफ के अधिवक्ता ने अछत श्रीवास्तव ने पैरवी की थी।

(हि.स.)

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