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आरबीआई ने एचएसबीसी पर ठोका 60.6 लाख का जुर्माना

मुंबई 28 फरवरी : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में आज निजी क्षेत्र के हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएसबीसी) पर 60.60 लाख रुपये का जुर्माना ठोका।

आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि 24 फरवरी 2025 के आदेश के तहत एचएसबीसी पर 66.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एचएसबीसी को ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) दिशा-निर्देशों का पालन न करने, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को उधारकर्ताओं के असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्टिंग में चूक करने और बचत जमा खातों पर ब्याज दरों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत की गई है।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि उसने 31 मार्च 2023 तक एचएसबीसी की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया था, जिसमें नियामक अनुपालन में खामियां पाई गईं। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बैंक ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अलर्ट के निपटान का कार्य अपनी समूह कंपनी को आउटसोर्स कर दिया था। कुछ उधारकर्ताओं के असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम की जानकारी ऋण सूचना कंपनियों को नहीं दी गई थी और कुछ अयोग्य संस्थाओं के नाम पर बचत जमा खाते खोले गए थे।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल नियामक और वैधानिक अनुपालन की कमियों के आधार पर की गई है। इससे एचएसबीसी बैंक तथा उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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