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संजीव जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर संजीव जीवा का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को सूचना दे दी गई थी कि उसकी पत्नी पायल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर भी वह वहां मौजूद नहीं रही। पायल के वकील ने जीवा के तेरहवीं तक गिरफ्तारी से राहत की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया।

आठ जून को सुनवाई के दौरान उप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल को मानवीय आधार पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। उस दौरान उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पायल ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत की भी मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि पति की तरह मेरी भी हत्या कराई जा सकती है। इसलिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए।

उल्लेखनीय है कि 07 जून को संजीव जीवा की हत्या लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर गोली मारकर कर दी गई थी। संजीव जीवा को एक मामले में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था।

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