झारखंड में पेसा कानून को जल्द अधिसूचित करे राज्य सरकार : रघुवर
पूर्वी सिंहभूम, 18 जून । पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड में पेसा कानून को शीघ्र अधिसूचित कर पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 996 में संसद की ओर से पारित यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करता है, लेकिन झारखंड में अब तक इसे अधिसूचित नहीं किया गया है।
पत्र में दास ने बताया कि उन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री रहते हुए पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कराया था। वर्ष 2023 में मौजूदा सरकार ने नियमावली का संशोधित प्रारूप जारी किया, जिसे विधि विभाग और महाधिवक्ता की मंजूरी भी प्राप्त हुई। इसके बावजूद सरकार ने अब तक अधिसूचना जारी नहीं की। इससे जनजातीय समाज में असंतोष है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना के लिए निर्देश जारी किए थे और जून 2024 में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है। दास ने स्पष्ट किया कि पेसा कानून जनजातीय समाज की पहचान, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों की रक्षा का एक सशक्त माध्यम है।
पत्र में सरना धर्म कोड के बारे में उन्होंने कहा कि यदि राज्य में पेसा अधिनियम पूरी तरह लागू होता है तो ग्राम सभा अपनी परंपराओं को दस्तावेज रूप में राज्य सरकार को सौंप सकती है। इसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है। इससे सरना समाज की सांस्कृतिक विरासत को संवैधानिक संरक्षण मिलेगा।