सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को निर्देश, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास अवैध खनन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी करे नियुक्त
नई दिल्ली, 19 मार्च । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के भीतर अवैध खनन की शिकायतों की निगरानी के लिए अलवर जिले में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करें। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोडल अधिकारी स्थानीय लोगों या किसी भी संबंधित पक्ष पक्ष की ओर से की गई शिकायतों का निस्तारण कर सकेगा। नोडल अधिकारी को दो हफ्ते के अंदर शिकायतों का निपटारा करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता की किसी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो राजस्थान हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील शिवमंगल शर्मा ने कहा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के भीतचर किसी भी प्रकार का खनन नहीं हो रहा है। वहां कड़ी निगरानी है।
याचिका मोशीना ने दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) के एक किलोमीर के दायरे में भी अवैध खनन जारी है। ये खनन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों का उल्लंघन है। ये खनन रात के समय हाई फोकस लाइट और हैलोजन का उपयोग कर किया जाता है।