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सुप्रीम कोर्ट: बीआरएस सांसद की याचिका की खारिज

नयी दिल्ली, 25 जुलाई : उच्चतम न्यायालय ने जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल की तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले और संबंधित पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद श्री पाटिल की याचिका खारिज की।

श्री पाटिल के प्रतिद्वंद्वी रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मदन मोहन राव ने उनके निर्वाचन को अन्य आधारों के अलावा अपराधिक मामलों के बारे में पूरी जानकारी का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाते हुए उसे चुनौती दी थी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने श्री पाटिल की याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भले ही वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का मतदाता का अधिकार है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सूचित विकल्प के आधार पर मतदान का अधिकार लोकतंत्र के सार का एक महत्वपूर्ण घटक है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव याचिका पर स्पष्ट नजर डालने से पता चलता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा न करने, या जिन मामलों में उसे दोषी ठहराया गया था, उनसे संबंधित आरोपों के अलावा, सूचना प्रसार और समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से प्रसार के तरीके, फ़ॉन्ट आकार, जनता के बीच संबंधित समाचार पत्रों की पहुंच आदि के संबंध में शर्तों का पालन न करने को लेकर अन्य दावे और आरोप लगाए गए थे।

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