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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नवाब मलिक की मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद ये आदेश दिया।

आज नवाब मलिक की ओर से कहा गया कि उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। नवाब मलिक की ओर से पेश वकील ने ताजा मेडिकल रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि उनकी किडनी काफी खराब है। ईडी ने मेडिकल रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया। इससे पहले 11 अगस्त को कोर्ट ने नवाब मलिक को स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

नवाब मलिक को 23 फरवरी, 2022 को ईडी ने कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी संपत्तियों के लेन-देन के मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वे लगातार जेल में बंद थे।

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