बिहार में जातिगत जनगणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली, 20 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने को कहा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका तो पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन लगती है। आप अपनी मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं गए।
याचिका अखिलेश कुमार ने दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में सात बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया था।
(हि.स.)