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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से एआईबी परीक्षा की फीस पर विचार करने का आग्रह किया

नई दिल्ली, 18 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से आग्रह किया है कि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) की परीक्षा में शामिल होने वाले लॉ ग्रेजुएट के लिए शुल्क में छूट देने की नीति बनाने पर विचार करे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस परीक्षा के लिए ली जाने वाली साढ़े तीन हजार रुपये के शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल से ये आग्रह किया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ली जा रही मोटी फीस की भी आलोचना की और कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरुरत है। याचिका कुलदीप मिश्रा ने दायर किया है। याचिका में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए साढ़े तीन हजार रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ढाई हजार रुपये का शुल्क लेने को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को गरीब उम्मीदवारों के लिए प्रावधान करने की मांग की गई है। कोर्ट ने भी याचिकाकर्ता की इस दलील का समर्थन करते हुए बार काउंसिल से पूछा कि क्या गरीब उम्मीदवारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है।

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