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ड्राइवरों को सुप्रीम राहत, एलएमवी लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से लाखों ट्रांसपोर्ट वाहन चालकों को राहत मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान बेंच ने अपने फैसले में साफ किया है कि एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं। इससे साफ है कि उनका ये रोजगार बना रहेगा।

इसका मतलब ये भी है कि एलएमवी लाइसेंस धारक की ओर से ली गई बीमा पॉलिसी उन एक्सीडेंट को भी कवर करेगी, जब वो ट्रांसपोर्ट वाहन चला रहे हो। अभी बीमा कंपनियां ऐसे दावे के भुगतान पर सवाल उठा रही थीं, जिसमें एलएमवी लाइसेंस धारकों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने से एक्सीडेंट हुआ हो। आज के फैसले से ये स्पष्ट हो गया कि एलएमवी लाइसेंस धारक की ओर से ली गई इंश्योरेंस पॉलिसी उन एक्सीडेंट को भी कवर करेगी, जब वो 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला रहे हों।

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