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पर्व त्योहार में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से करें कार्रवाई : डीजीपी

रांची, 26 मार्च । ईद, सरहुल और रामनवनी पर्व के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का डीजीपी ने आदेश दिया है।

डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

बुधवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आगामी पर्व को लेकर आयोजित हुए समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे।

इस बैठक में जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी और जिले के एसएसपी, एसपी शामिल हुए थे।

बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों को राज्य में आगामी त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों पर निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, जुलूस के मार्गों के भौतिक सत्यापन, धार्मिक स्थलों और जुलूस का ड्रोन से मॉनिटरिंग करने, वैसे जिले जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई हैं, उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखते हुए किसी तरह की अफवाह फैले तो तत्काल उसका सत्यापन करते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इन 18 बिंदुओं पर हुई समीक्षा

– आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई।

– विधि व्यवस्था संधारण के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की उपलब्धता और प्रतिनियुक्ति।

– धार्मिक स्थलों के आस-पास की सुरक्षात्मक कार्रवाई और सीसीटीवी लगाने और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस।

– जुलूस मार्गो का भौतिक सत्यापन।

– जुलूस मार्ग में पड़ने वाले संवेदनशील स्थानों व अन्य संवेदनशील स्थानों में मजिस्ट्रेट और जवानों की प्रतिनियुक्ति, वीडियोग्राफी और ड्रोन से एरियल सर्विलांस की व्यवस्था।

– जुलूस के साथ मजिस्ट्रेट और बलों की प्रतिनियुक्ति और क्यूंआरटी की व्यवस्था।

– जुलूस मार्गों में लगातार रौशनी और पब्लिक संबोधन सिस्टम की व्यवस्था।

– संयुक्त नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन योजना।

– जिला स्तरीय और थाना स्तरीय शांति समिति की बैठक।

– जिलों में दंगा रोधी सुरक्षा उपकरणों, वाहन और वॉटर केनन की उपलब्धता का सत्यापन, एंटी रॉयट कंट्रोल ड्रील की व्यवस्था।

– होमगार्ड की आवश्यकता और कॉल-अप करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई।

– लंबित वारंट और कुर्की का निष्पादन।

– अवैध मादक पदार्थों और शराब के विरुद्ध छापेमारी।

– डीजे और अन्य साउंड सिस्टम द्वारा उत्तेजक भड़काउ गानों के प्रसारण पर रोक को लेकर कार्रवाई।

– सुरक्षा बलों के लिए भोजन और पानी आदि की व्यवस्था।

– पर्व-त्योहार के दौरान आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था।

– सांप्रदायिक दंगों से संबंधित दर्ज कांडों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति।

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