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अनुराग गुप्ता को डीजीपी नहीं मान रहा केंद्र, फिर पत्र लिखकर दिया हटाने का निर्देश

रांची। झारखंड पुलिस के डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार के लिए दिए गए राज्य सरकार के तर्कों को केंद्र ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र के पत्र के आलोक में राज्य सरकार की ओर से भेजे गए जवाब पर केंद्र ने फिर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को दुहराया है और राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजा है।इस बार भी भेजे गए अपने पत्र में केंद्र ने बताया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त हैं और उन्हें डीजीपी के पद पर बैठाया जाना असंवैधानिक है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को फिर निर्देशित किया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाएं। राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर 8 जनवरी 2025 को नया नियम बनाया और उस नियम के अनुरूप उन्हें डीजीपी के पद पर नियमित पदस्थापन करते हुए दो फरवरी से दो साल की अवधि के लिए सेवा विस्तार दे दिया।अनुराग गुप्ता का डीजीपी के पद पर नियमित करने से लेकर अवधि विस्तार किया जाना सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में दिए गए आदेश की अवहेलना है।

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