हाई कोर्ट ने रांची की सहायक सड़कों की बदतर हालत पर पांच मई तक सरकार और निगम से मांगा जवाब
रांची, 09 अप्रैल । झारखंड हाई कोर्ट ने रांची की सहायक सड़कों की बदतर हालत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को सरकार और नगर निगम को प्रार्थी की ओर से दी गयी सड़कों की सूची के आधार पर इसको दुरुस्त करने के लिए उठाए गये कदमों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई पांच मई को होगी, जिसमें सरकार और नगर निगम को अपने जवाब के साथ अदालत में पेश होना है।
प्रार्थी के अधिवक्ता शुभम कटारुका ने अदालत को बताया कि रांची की मुख्य सड़कों को छोड़कर सभी सहायक सड़कों की हालत खराब है। इनमें लेक रोड, लालजी हिरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड, सेवा सदन पथ, टैगोर हिल रोड और लालपुर-कोकर रोड जैसी प्रमुख सड़कें शामिल हैं। इन सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और मानसून और हल्की बारिश में जल जमाव से स्थिति और भी खराब हो जाती है।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि सरकार और नगर निगम सड़कों की मरम्मति के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। सड़कों के बनने के बाद भी छह महीने में ही उनकी हालत जर्जर हो जाती है। अपर बाजार में स्थिति और भी खराब है, जहां ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है।