मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने के मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को
रांची, 20 जनवरी । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सुनवाई की तिथि 11 फरवरी निर्धारित की है।
यह जानकारी अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने दी। अधिवक्ता ने कहा कि इससे पूर्व अदालत ने गत 11 नवंबर को सुनवाई के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 नवंबर को फैसला सुनाते हुए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
इससे पूर्व ईडी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता ने पांच जुलाई को उक्त मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
पूर्व में सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में हाई कोर्ट से स्टे है। इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है।