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महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चार महीने में पूरी कर ली जाएः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 06 मई । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना चार हफ्ते में जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चार महीने में पूरी कर ली जाए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा 2022 की रिपोर्ट से पहले जैसा ही रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के फैसलों पर निर्भर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग औऱ महाराष्ट्र सरकार को स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया था।

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