भूमि अधिग्रहण मामले में माले के तीन नेता रिहा
रांची, 7 अप्रैल। रांची के कांके स्थित नगड़ी विधि विश्वविद्यालय में भूमि अधिग्रहण के मामले में सोमवार को सीजेएम की अदालत ने भाकपा (माले) के तीन नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में इन नेताओं के खिलाफ सुनवाई के दौरान ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया। इससे अदालत ने सभी को रिहा करने का आदेश दिया।
वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान पार्टी के पूर्व राज्य सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य जर्नादन प्रसाद, राज्य स्थाई कमिटी के सदस्य भुवनेश्वर केवट और रांची जिला कमिटी के सदस्य रामेश्वर मुंडा को रिहा करने का आदेश दिया।
अदालत के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए पार्टी के नेताओं ने कहा है कि झूठे मुकदमे से किसी संघर्ष को कमजोर नहीं किया जा सकता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। नेताओं की ओर से अदालत में अधिवक्ता केपी महतो ने बहस किया। इसके अलावा मामले में अधिवक्ता सच्चिदानंद मिश्र ने भी सहयोग किया।