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अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 के आरोपी राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 25 जनवरी : अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से यह जानकारी सामने आयी है।

अमेरिका की एक अदालत ने मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी, जिससे राणा के भारत प्रत्यर्पित होने से बचने का आखिरी कानूनी मौका भी खत्म हो गया। यह रिट नवंबर 2024 में निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें भारत में उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्टिओरीरी रिट एक कानूनी दस्तावेज है, जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही आरोपी राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की राह में एक बड़ी अड़चन दूर हो गई है। राणा के भारत प्रत्यर्पण से मुंबई आतंकी हमलों के मामले में कई संवेदनशील खुलासे होने की उम्मीद है। 26/11 के आरोपी राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली का करीबी था, जिसने मुंबई में हमले की जगहों की रेकी भी की थी।

आरोपी राणा पर मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। वह वर्तमान में लॉस एंजिल्स की जेल में बंद है।

गौरतलब है कि राणा पहले पाकिस्तान में एक आर्मी डॉक्टर था। उसने कथित तौर पर पाकिस्तान में पढ़ाई की, लेकिन बाद में एक व्यवसायी के रूप में कनाडा चला गया। वह फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज का मालिक था, जिसके शिकागो और अन्य स्थानों पर कार्यालय थे।

वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर 60 घंटे से अधिक समय तक घेराबंदी की थी।

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