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विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी, अवमानना मामले में बरी

Insight Online News

नई दिल्ली। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री सोमवार को अवमानना के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए और बिना शर्त माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच विवेक अग्निहोत्री को भविष्य में सतर्क रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर कई सारे दुखों का स्रोत है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले के दूसरे सह-आरोपी एस रंगनाथन की उपस्थिति के बारे में पूछा। तब रंगनाथन के वकील जे साईं दीपक ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश नहीं दिया था। तब कोर्ट ने रंगनाथन को 24 मई को पेश होने का आदेश दिया। 16 मार्च को विवेक अग्निहोत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें बुखार है। तब कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 6 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को तलब किया था।

दरअसल, हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस मुरलीधर की बेंच से गौतम नवलखा को राहत का आदेश देने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए 2018 में विवेक अग्निहोत्री और आनंद रंगनाथन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।

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