दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की हरेक मतदाता के लिए अनिवार्य मतदान की मांग
Insight Online News
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद और विधानसभा चुनाव में हर मतदाता के लिए अनिवार्य मतदान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि चेन्नई में बैठे किसी व्यक्ति को उसके श्रीनगर स्थित घर पर वोटिंग करने का आदेश नहीं दे सकते। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी तो कोर्ट ने कहा कि जब आपसे तर्क किया जाता है तो आप याचिका वापस लेने की बात करने लग जाते हैं। ऐसी याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।
याचिका में कहा गया था कि चुनावों में हर मतदाता को वोटिंग करना अनिवार्य बनाने से मतदान करने वाली की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और इससे लोकतंत्र की गुणवत्तायुक्त में सुधार होगा। याचिका में कहा गया था कि कम मतदान होना देश की एक समस्या है। अगर वोटिंग को अनिवार्य कर दिया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।