लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, अव्यवहारिक बताया
Insight Online News
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे अव्यवहारिक बताया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह कैसी याचिका है? किसी भी तरह की याचिका दायर की जा रही है। हम ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कहां करेंगे। क्या केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन करेगी। केंद्र सरकार का लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों से क्या लेना-देना?
वकील ममता रानी ने दायर की गई याचिका में श्रद्धा वालकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया था। याचिका में कहा गया था कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे संबंध लगातार जघन्य अपराध की वजह बन रहे हैं।