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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल खत्म करने के फैसले को बताया वैध

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त करना संवैधानिक रूप से वैध है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, ‘हम मानते हैं कि उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (OAT) का उन्मूलन संवैधानिक रूप से मान्य था। अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के लिए भारत संघ को नहीं रोकता है। न्यायाधिकरण को समाप्त करने का निर्णय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।’

बता दें कि शीर्ष अदालत उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दो अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को बरकरार रखा था, जिसमें OAT को समाप्त करने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्य सरकार के इस विचार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि ट्रिब्यूनल ने वादियों को त्वरित न्याय देने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया है।

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