HindiJharkhand NewsNewsPolitics

झारखंड उच्च न्यायालय से जीएसटी घोटाले के आरोपित विक्की भालोटिया को नहीं मिली जमानत, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश

रांची, 25 जुलाई । झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को लगभग 800 करोड़ रुपए के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घोटाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित विक्की भलोटिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विक्की की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में विक्की की जमानत पर सुनवाई हुई। विक्की पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जांच ईडी कर रही है।

क्या है पूरा मामला ?

उल्लेखनीय है कि शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता, अमित गुप्ता समेत कई अन्य आरोपियों ने लगभग 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए हैं। इन फर्जी चालानों के माध्यम से 800 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हुआ।

ईडी और जीएसटी इंटेलिजेंस की संयुक्त जांच में सामने आया की आरोपियों ने 90 से अधिक शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर फर्जी लेनदेन दिखाए और टैक्स चोरी की। ये कंपनियां कागज पर ही मौजूद थीं और इनका संचालन केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *