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झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा स्वीकृति मामले में रांची नगर निगम और आरडीए से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में कोर्ट के स्वत: संज्ञान पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति पर रोक जारी रखी है। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि छह अप्रैल निर्धारित की है।

कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम और आरआरडीए से पूछा है कि ऑनलाइन मोड में नक्शा स्वीकृति का कार्य होने के बाद से अब तक कितने नक्शे स्वीकृत हुए, कितने नक्शे स्वीकृति का काम लंबित है और कितने नक्शे को अस्वीकृत किए गए। इस पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से नक्शा स्वीकृति पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को इससे संबंधित पिटीशन दाखिल करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे संबंधित खबर पूर्व में रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132 / 2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।

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