सहारा के 1.1 करोड़ निवेशकों को मिलेगा उनका पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सेबी को आदेश
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के एक करोड़ निवेशकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वो सहारा की ओर से जमा किये गये 24 हजार करोड़ रुपये में से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करे।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सेबी के पास जमा 24 हजार करोड़ रुपये में से 5 हजार करोड़ रुपये वापस करने की मांग की थी। पांच करोड़ की यह धनराशि 1.1 करोड़ निवेशकों को दी जाएगी। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हजार करोड़ रुपये जमा हैं।
उल्लेखनीय है कि करीब दो साल से ज्यादा समय तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को 6 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था। सुब्रत राय की माताजी के देहांत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।