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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-केंद्र एसवाईएल नहर विवाद सुलझाने में मदद करे

Insight Online News

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद का व्यावहारिक समाधान खोजने में पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाए।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 1996 में पंजाब के खिलाफ हरियाणा की ओर से दायर एक मूल मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि इस मूल मुकदमे में 2002 में हरियाणा ने एक अनुकूल निर्णय प्राप्त किया है।

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