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बिहार : हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन ने कहा हत्या जघन्य अपराध, अपर लोक अभियोजक ने कड़ी सजा की मांग

किशनगंज,29 जुलाई । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन की अदालत ने पत्नी के हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह का साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।अदालत ने आरोपी हत्यारे पति हसीबुर उर्फ हसीबुल को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में अदालत में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए अत्यंत शर्मनाक व दुःखद है।

अदालत में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने पत्नी के हत्यारे पति को फांसी की सजा की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन ने हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कुमार गुंजन की अदालत में आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। सत्र वाद संख्या 29/2018 की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत में फैसला सुनाया।

अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में जानकारी देते हुए बताया कि कोढ़ोबारी थाना कांड संख्या 23/2017 में मृत्तिका के परिजन ने थाना में एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी पुत्री की हत्या का आरोप हसीबुर उर्फ हसीबुल पर लगाया था। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पत्नी के हत्या के आरोपी पति को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

(हि.स.)

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