छात्रा का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को दस साल की सजा
रांची, 24 फरवरी । पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग छात्रा का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी पवन मिर्धा को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने मामले में अभियुक्त को 29 फरवरी को दोषी पाया था। मामले को लेकर कोतवाली थाना में 12 जनवरी, 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पवन पर आरोप है कि आठ जनवरी, 2018 को जब नाबालिग स्कूल के लिए घर से निकली थी तब उसने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद नाबालिग को दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इस मामले के एक आरोपित विजय रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।