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Jharkhand : हाई कोर्ट ने डीजीपी से पूछा- रांची में अशांति फैलाने वालों पर क्या हुई कार्रवाई

रांची, 13 मार्च । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को सरायकेला में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा मौत के बाद रांची में पांच जुलाई 2019 को राजेंद्र चौक के पास हंगामा और एकरा मस्जिद के पास चाकूबाजी की घटना मामले में पंकज यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी से जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। खंडपीठ ने डीजीपी से पूछा है कि रांची में उस दिन अशांति फैलाने की घटना पर क्या कार्रवाई हुई। कितनी एफआईआर दर्ज हुईं और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई कोर्ट ने 10 अप्रैल निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि जून 2019 को सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। इसे लेकर रांची में पांच जुलाई 2019 को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा करने के बाद हज़ारों की संख्या में रांची के उर्स मैदान में सरायकेला में तबरेज अंसारी की हत्या को लेकर आक्रोश सभा किया था। सभा में तबरेज की हत्या के आरोपितों को फांसी देने की मांग की गई थी। सभा के बाद लौट रहे लोगों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया था।

हिन्दुस्थान समाचार

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