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जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत

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नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी व आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी।

रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी मंगलवार (15 मार्च) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई शुरू होने पर सभी आरोपियों ने कोर्ट में जज के सामने अपनी उपस्थिति हाथ उठाकर दर्ज कराई।

इसके बाद लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली थी। सीबीआई ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था।

इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थिति राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल-जवाब किए थे। अगले ही दिन 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची। यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी।

पूछताछ के तीन दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ के आर्थिक अपराध का पता चला है। ईडी ने बताया कि 1 करोड़ कैश, 1900 डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं।

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