झारखंड हाईकोर्ट से मधु कोड़ा को आरोप गठन के खिलाफ फ्रेश आईए दाखिल करने के लिए मिला समय
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में शुक्रवार को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर हुई। याचिकाकर्ता को मामले में निचली अदालत के आरोप गठन के खिलाफ फ्रेश हस्तक्षेप याचिका दो सप्ताह में दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पहले मधु कोड़ा की ओर से पूर्व में दाखिल आईए को वापस ले लिया गया।
निचली अदालत द्वारा इस मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ आरोप गठित किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके पहले उन्होंने निचली अदालत द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी दौरान निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप गठित कर दिया था। इसके बाद मधु कोड़ा ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये घूस ली। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई, 2013 को जमानत मिली थी।