आय से अधिक संपत्ति मामले में अखिलेश को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुनवाई का कोई आधार नहीं
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ बंद हो चुके आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर अब सुनवाई का कोई आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था। अब रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि उसने सबूतों के अभाव में 2013 में जांच बंद कर दी थी। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी के वकील ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को बताए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था।
दरअसल, अप्रैल 2019 में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका और इसने 7 अगस्त 2013 को प्रारंभिक जांच बंद कर दी थी। वहीं, याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा था कि यह सीबीआई मैन्युअल के खिलाफ है।