HindiNationalNewsPolitics

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

Insight Online News

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की जमानत याचिका पर भी अभ सुनवाई हो रही है।

ये मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी. जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।

एक्सपर्ट्स की मानें तो दोषी करार दिए जाने से राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बन गया है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, ‘मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ। वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, ‘राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।’ बताते चलें कि राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *