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रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में दो आरोपितों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपित राजीव कुमार सिंह और मनीष कुमार सिन्हा की डिस्चार्ज पिटीशन को साइबर क्राइम एंड ड्रग कॉस्टेमिक मामले के विशेष न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। इससे पूर्व अदालत ने दोनों की पिटीशन पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अब दोनों आरोपितों पर आरोप गठन किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

राजीव कुमार सिंह ने पिछले साल 19 मई को और मनीष सिन्हा ने 30 जून को मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की थी। कोरोना काल में कालाबाजारी को लेकर कोतवाली थाना में कांड संख्या 107/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोतवाली पुलिस ने राजीव सिंह को रेमडेसिविर दवा की रांची में कालाबाजारी के आरोप में एक मई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहां करीब छह महीने सजा काटने के बाद हाई कोर्ट से दोनों को जमानत मिली थी।

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