झारखंड हाईकोर्ट में ममता देवी और राजीव जायसवाल की जमानत पर पांच अप्रैल को होगी सुनवाई
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को गोला गोलीकांड के एक मामले में पिछले साल रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जायसवाल को मिली पांच साल की सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। साथ ही दोनों सजायाफ्ता की ओर से अदालत से लगाई गई जमानत की गुहार पर भी सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने ममता देवी एवं राजीव जायसवाल के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार एवं भोलानाथ ओझा ने पैरवी की। ममता देवी की ओर से अधिवक्ता एके साहनी और राजीव जायसवाल की ओर से अधिवक्ता एके कश्यप ने पैरवी की।
इस मामले में 13 दिसंबर, 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी एवं अन्य को पांच साल की सजा सुनाई थी और उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। आठ दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपितों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें जेपी कारा भेज दिया गया था।