Jharkhand : नाबालिग लड़की की तस्करी के पांच दोषियों को 14 वर्ष सश्रम कारावास
कोडरमा, 13 मार्च । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय अजय कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को नाबालिग बच्ची को 60 हजार में बेच दिए जाने के मामले की सुनवाई हुई। मामले में पांच आरोपितों मनगीता देवी , हरिओम चौधरी , पूजा देवी (तीनों बिहार निवासी) , राजेंद्र कुमार और रामकुमार (पीलीभीत यूपी निवासी) को आईपीसी की धारा 370(4) के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वहीं 366ए में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 12 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 15 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही 120 बी के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई एवं 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इसे लेकर नाबालिक बच्ची की मां ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। मां के आवेदन पर जयनगर थाना में कांड दर्ज करते हुए एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की। जांच के क्रम में पुलिस ने राजकुमार को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू किया। पूछताछ के क्रम में राजेंद्र कुमार का नाम बताया। राजकुमार की निशानदेही पर पुलिस द्वारा राजेंद्र कुमार के पीलीभीत स्थित आवास पर छापामारी की जहां से नाबालिग बच्ची को पुलिस ने बरामद किया और कोडरमा लेकर आई। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीके मंडल ने किया। इस दौरान सभी आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया।
हिंदुस्थान समाचार