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पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची की सीजेएम कोर्ट के समन को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी। दरअसल, रांची की अदालत ने ईडी के समन की अवहेलना मामले में संज्ञान लिया था। ये याचिका उसी के खिलाफ है। गौरतलब है कि प्रर्वतन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर देवब्रत झा ने ईडी की अवहेलना मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत की थी।

बता दें कि ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी को जांच एजेंसी के समन की अवहेलना मामले में कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया था। ये शिकायतवाद आईपीसी की धारा 174 पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल किया था। अदालत ने भादवि की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़गांईं अंचल भूमि को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है और इस मामले में वह जेल में बंद हैं।

दरअसल झारखंड जमीन घोटाला मामले में प्रर्वतन निदेशालय ने पूछताछ के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज था. ईडी ने 14 फरवरी को 2023 को पहली बार उन्हें रांची स्थित अपने कार्यालय में बुलाया. लेकिन पूर्व सीएम ने व्यक्तिगत और सरकारी कामकाज का हवाला देते हुए उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद ईडी ने उन्हें फिर से 24 अगस्त को उपस्थित होने को कहा. लेकिन इस समन को भी उन्होंने टाल दिया. इसके बाद उन्हें फिर से 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर, 12 दिसंबर को समन भेजा गया. लेकिन वे किसी भी तारीख में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए. इसके बाद ईडी उनसे खुद जगह और समय पूछताछ के लिए बताने का कहा. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले ईडी उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी. जिसके बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एसटी एससी केस अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया था।

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