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केजरीवाल के ईडी के समन पर पेश न होने के केस में सुनवाई चार मई को

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई टाल दी। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई को करने का आदेश दिया।

आज केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय देने की मांग की। इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें कोर्ट में दाखिल की थीं। यह मामला ईडी के समन की अवहेलना करने का है। ये शिकायतें केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी भले हो गई हो लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता है। इसको लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलेगी। ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

सात फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं जबकि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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