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Jharkhand : धनबाद जज हत्याकांड : फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे बचाव पक्ष के वकील

धनबाद, 28 जुलाई । धनबाद जज उत्तम आनंद हत्याकांड में बचाव पक्ष के वकील कुमार अमलेंदु ने कहा कि आरोपितों पर हत्या का आरोप न्यायसंगत नहीं है। वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। एक ऑटो ड्राइवर का जज के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। वह जज की हत्या क्यों करेगा? इसे नजरअंदाज कर फैसला सुनाया गया है। वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

सीबीआई वकील अमित जिंदल ने बताया कि जज ने ऑटो ड्राइवर और उसके एक सहयोगी को 302 का दोषी माना है। दोनों जज की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के दोषी पाए गए हैं। इन्हें उम्रकैद या फांसी होगी। इससे पहले धनबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने गुरुवार को जज हत्याकांड के आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302, 201 में दोषी करार दिया है। न्यायालय छह अगस्त को इस मामले पर सजा सुनाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार

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