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अमित शाह पर टिप्पणी मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया समन

रांची (झारखंड) । भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के लिए मंगलवार को समन जारी किया है। लोकसभा चुनाव की वजह से मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।

राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी को समन जारी किया है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता बिनोद कुमार साहू और अमरदीप साहू ने पैरवी की। यह जानकारी अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने दी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 में दायर किया था। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली सहित अन्य जगहों पर आयोजित पार्टी के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।

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