संतान प्राप्ति के लिए सजायाफ्ता कैदी को पैरोल देने पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 25 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या संतान प्राप्ति के लिए किसी सजायाफ्ता कैदी को पैरोल मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सजायाफ्ता कैदी को संतान की खातिर पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए पैरोल देने का आदेश दिया था। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद दूसरे सजायाफ्ता कैदी भी इस आधार पर पैरोल मांग रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि पैरोल मांगने के लिए यह वैध आधार नहीं हो सकता है।
(हि.स.)