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क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान

रांची, 20 मार्च । भारतीय किक्रेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दर्ज अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को संज्ञान लिया है। मामले में अब आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया जायेगा।

आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी करके धोनी को 15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। यह मुकदमा धोखाधड़ी, विश्वासघात, जाली कागजात तैयार करके फर्जीवाड़ा करना सहित अन्य आरोपों के तहत किया गया है। एमएस धोनी ने प्रतिनिधि सीमांत लोहानी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दिया है। लोहानी ने 27 अक्टूबर, 2023 को उक्त मुकदमा दर्ज कराया।

मुकदमे में कहा गया कि मिहिर दिवाकर ने कथित तौर पर दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए साल 2017 में एमएस धोनी के साथ एक समझौता हुआ था। समझौते के बाद उसे फ्रेंचाइजी दिया गया था। एकरारनामा के तहत प्रॉफिट शेयर का 70-30 का अनुपात तय हुआ था। धोनी को लाभ का 70 फीसदी भुगतान करना था लेकिन समझौते के सभी नियम और शर्तों की धज्जियां उड़ा दी गयी।

जब धोनी को इसकी जानकारी हुई तो समझौता को अगस्त 2021 में वापस ले लिया। इसके बावजूद एमएस धोनी क्रिकेट अकादमी खोले जाते रहे। इसके बाद धोनी ने उनलोगों को कानूनी नोटिस भेजा। इसका जवाब भी दिया गया लेकिन अकादमी खोलना बंद नहीं हुआ। इससे 15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हुई है, जो भविष्य में और बढ़ सकता है।

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