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चुनाव आयुक्तों की चयन समिति में सीजेआई को रखने की मांग, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर ) भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एडीआर ने याचिका दायर कर चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को भी रखने की मांग पर जल्द सुनवाई की मांग की। आज एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए सुनवाई की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर कल फिर मेंशन करें।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कुछ वकीलों ने भी याचिका दायर कर रखी है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कानून को चुनौती देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को भी पैनल में शामिल करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाना जरूरी है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो मार्च, 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस की बजाय सरकार का एक कैबिनेट मंत्री शामिल कर दिया गया।

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