HindiJharkhand NewsNews

झारखंड हाई कोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल मीडिया पर बाबूलाल मरांडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिये गये साक्षात्कार को अपलोड किया गया था। इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने छह थाना सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/ 2023 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *