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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, रांची में ड्रग्स की खरीद-बिक्री की जड़ तक पहुंचना होगा

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची शहर में ड्रग्स की खरीद-बिक्री को लेकर मौखिक नाराजगी जताते हुए कहा कि राजधानी रांची में ड्रग्स का कारोबार रुक नहीं रहा है। रांची एसएसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी राजधानी में ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोक नहीं लग पा रहे हैं। ड्रग्स बिक्री के मुख्य सूत्रधार पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ड्रग्स की खरीदी-बिक्री की जड़ तक पुलिस को पहुंचना होगा।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस केवल छोटे-छोटे ड्रग्स विक्रेताओं को ही पकड़ रही है। ड्रग्स की खरीद-बिक्री के मुख्य सूत्रधार अभी भी खुले घूम रहे हैं, जिस कारण ड्रग्स के कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। कोर्ट ने मामले में डीजी सीआईडी को ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोकथाम पर एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले में झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा को प्रतिवादी बनाया है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि रांची में जिन थाना क्षेत्रों में ड्रग्स की खरीद-बिक्री अभी भी चल रही है वहां के थाना इंचार्ज ने क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने में असफल रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की है। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ड्रग्स की रोकथाम पर राज्य की पुलिस एजेंसी के साथ मिलकर कार्रवाई करने को कहा है।

राजधानी रांची में ड्रग्स की खरीद-बिक्री को लेकर छपी खबर को हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए रांची एसएसपी को ड्रग्स कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा था कि सुखदेव नगर थाना इलाके में जो भी ड्रग्स के कारोबार करने वाले दुकानदार या अन्य लोग शामिल है उन्हें चिह्नित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट मांगी थी।

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