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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी भू-माफिया के केस के ट्रायल की स्थिति

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में दुमका में स्पेनिश बोलने वाली ब्राजील निवासी महिला के साथ गैंग रेप एवं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज (स्वर्गीय) एमवाई इकबाल के रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से भू-माफिया पर की जा रही कार्रवाई के संबंध में पूछा। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने कोर्ट को बताया कि राजधानी रांची में वर्ष 2021 से 2023 तक के बीच 273 भूमाफिया को चिह्नित किया गया है।

इनमें से 214 भूमाफिया के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। 50 भू-माफिया को पुलिस ने 41ए का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि वैसे भूमाफिया, जिनके खिलाफ पांच या उससे ज्यादा केस है, उनमें से कितने को अदालत से जमानत मिली है और कितने को मिली जमानत को अदालतों में चुनौती दी गई है। चार्जशीटेड 214 भू-माफिया के ट्रायल की क्या स्थिति है? कोर्ट ने यह भी सरकार से पूछा कि वर्ष 2023 में भूमाफिया के केस की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एसआईटी ने अब तक क्या-क्या एक्शन लिया है? इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि एसआईटी ने 59 भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर सीसीए लगाया है और 27 को सर्विलांस में डाला गया है।

दो भूमाफिया के खिलाफ प्रीवेंटिव डिटेंशन किया गया है। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 137 भूमाफिया पर कार्रवाई की गई है, 28 भू-माफिया को गुंडा रजिस्टर में रखा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि एसआईटी ने कितने भूमाफिया को अदालत से मिली जमानत को एग्जामिन किया है। वैसे भूमाफिया जिनके खिलाफ पांच या उससे ज्यादा केस हैं, उनमें से कितने आरोपित जेल में है और कितने को जमानत मिल चुकी है।

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