HindiNationalNewsPolitics

ऑनलाइन गेमिंग: सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी संबंधी 27 याचिकाएं अपने पास सुनवाई के लिए स्थानांतरित की

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल : उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाने को चुनौती देने वाली नौ उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं को अपने पास सुनवाई के लिए शुक्रवार को स्थानांतरित कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की गुहार पर सभी 27 याचिकाओं पर सुनवाई करने से संबंधित आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, ‘हम सभी याचिकाओं को इस अदालत में स्थानांतरित कर रहे हैं और सभी 27 याचिकाओं पर बाद में सुनवाई करेंगे।’

केंद्र सरकार ने देश भर के नौ उच्च न्यायालयों में लंबित उन याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी।

गेम्सक्राफ्ट, ड्रीम 11 और गेम्स 24×7 सहित कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कई अन्य ने भी जीएसटी लगाये जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी-अपनी अपील दायर की है।

जीएसटी परिषद की जुलाई 2023 में आयोजित 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 फीसदी कर लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कौशल और मौका के खेल के बीच कोई अंतर नहीं था। इसी तरह कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी कर लगाने का फैसला किया गया था। नयी कर दर एक अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गई थी।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने उन पर 28 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया, क्योंकि पहले वे सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहे थे और अब उनसे लगाए गए प्रत्येक दांव पर 28 फीसदी की दर से कर की मांग की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *